थाना-हिरी,
जिला- बिलासपुर छ.ग

थाना हिरी पुलिस द्वारा चंद दिनों में ही नाबालिग बालिका को किया गया दस्तयाब
नाबालिग बालिका को ले जाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया जेल।
अपराध कमाक- 205/2025,
धारा- 137(2),87,64 (ड) बीएनएस 4, 6 पाक्सो एक्ट
आरोपी-
रविन्द्र सिंह ठाकुर उर्फ राज पिता योगेन्द्र सिंह ठाकुर उम्र 23 साल साकिन बी आर यादव नगर बहतराई थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर छ.ग.
विवरण- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिक लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुये लगातार पतासाजी किया जा रहा था इसी तारतम्य में सूचना प्राप्त होने पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह के निर्देशन पर तथा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण श्री अनुज कुमार एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय चकरभाठा श्री डी आर टण्डन के विशेष मार्ग दर्शन पर अपहृता को थाना हिर्री के आरोपी रविन्द्र सिंह ठाकुर उर्फ राज पिता योगेन्द्र सिंह ठाकुर, उम्र 23 साल, साकिन- बी आर यादव नगर बहतराई थाना सरकण्डा के कब्जे से बरामद किया गया है। अपहता का धारा 180 बीएनएसएस का कथन महिला पुलिस अधिकारी से कराया गया है। जिसमें अपहृता ने बताया कि आरोपी के द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले जाकर शादीकर लगातार शारीरिक संबंध बनाया है, बतायी है। आरोपी रविन्द्र सिंह ठाकुर उर्फ राज पिता योगेन्द्र ठाकुर, उम्र 23 साल, साकिन- बी आर यादव नगर बहतराई थाना सरकण्डा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
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