
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिलासपुर (छ.ग.)
वादिक प्रकरण क्रमांक 10038/2024, थाना सरकंडा के अपराध क्रमांक 1066/2024, राज्य विरुद्ध कुंदन सवर एवं अन्य के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता की धारा 331(3), 305 बीएनएस से संबंधित प्रकरण में निम्न अभियुक्तगण—
- कुंदन सवर, पिता कालो सवर, उम्र 20 वर्ष
- भूमिका सवर, पति कुंदन सवर, उम्र 20 वर्ष
- प्रेमिका सवर, पति राजू सवर, उम्र 20 वर्ष
सभी निवासी रेरहाखोल सम्बलपुर (ओडिशा)
के विरुद्ध न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने एवं धारा 84 बीएनएसएस के तहत उद्घोषणा के पश्चात भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 356(1) के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है।
अतः संबंधित अभियुक्तों को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 (तीस) दिवस के भीतर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) के समक्ष उपस्थित होने हेतु सूचित किया जाता है।
यदि निर्धारित अवधि में उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 356 के प्रावधानों के अनुसार न्यायालय द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी।
आदेशानुसार
(कृष्ण मुरारी शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
>
Author Profile

Latest entries
UncategorizedJuly 13, 2026न्यायालयीन सूचना
UncategorizedJuly 13, 2026बधाई हो राकेश जी को
UncategorizedJuly 13, 2026पामगढ़-लाहौद मार्ग के डोंगाकोहरौद में सड़क के लिए 6.05 करोड़ स्वीकृत
UncategorizedJuly 10, 2026समाचार18 जुलाई को ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान का महाअभियान, बिलासपुर में लगेंगे लाखों पौधे
