अपराध क्रमांक 248/2025, धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट
थाना चकरभाठा पुलिस द्वारा सरेराह तलवार लहराकर आम जनों को डराने धमकाने वाले आरोपी अजय उर्फ भालू वर्मा को किया गिरफ्तार।
आरोपी के कब्जे से एक लोहे का तलवार किया गया जप्त।
नाम आरोपी – अजय उर्फ भालू वर्मा पिता अशोक वर्मा उम्र 25 वर्ष निवासी चकरभाठा वार्ड क्र. 09 चकरभाठा जिला बिलासपुर।
मामले का विवरण – इस प्रकार है कि श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री राजनेश सिंह द्वारा जिला बिलासपुर के समस्त थाना प्रभारियों को शख्त हिदायत देकर सार्वजनिक स्थानों में तलवार चाकू लेकर आम नागरिकों को डराने धमकाने वालों पर कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है उक्त निर्देश के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीसीयू श्री अनुज कुमार एवं नगर पुलिस अधीक्षक चकरभाठा श्रीमती रश्मित कौर चावला के मार्गदर्शन में आज दिनांक को जरिए मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि चकरभाठा वार्ड क्रमांक 09 भाटापारा नीमगली के पास एक व्यक्ति लोहे का तलवार लेकर लहराते हुए आम जनों को डरा रहा है। उक्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए तत्काल मय हमराह स्टाफ के घटना स्थल पहुंच कर उक्त व्यक्ति को अभिरक्षा में लेकर नाम पता पूछने पर अपना नाम अजय उर्फ भालू वर्मा पिता अशोक वर्मा उम्र 25 वर्ष निवासी चकरभाठा वार्ड क्र. 09 चकरभाठा जिला बिलासपुर का रहने वाला बताया जिसके कब्जे से एक लोहे का तलवार जप्त कर उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत कार्यवाही कर माननीय जेएमएफसी न्यायालय बिल्हा के समक्ष पेश किया गया है।

प्रकरण की उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी चकरभाठा निरीक्षक उत्तम कुमार साहू सहायक उपनिरीक्षक राधेलाल ध्रुवे, वरिष्ठ आरक्षक सतपुरन जांगड़े, योगेंद्र खूंटे, इन्द्र पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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