
अप.क्र. – 195/2025, धारा 34(2) आबकारी एक्ट
♦️ पचपेड़ी क्षेत्र में संचालित अवैध कच्ची महूवा शराब पर बिलासपुर पुलिस का प्रहार।
♦️ आरोपी के कब्जे से 21.00 लीटर अवैध कच्ची महूवा शराब किया गया जप्त।
♦️ आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया ।
नाम आरोपी:-
पन्नालाल महिलांगे पिता महेश राम महिलांगे उम्र 53 वर्ष साकिन धूर्वाकारी थाना पचपेड़ी जिला बिलासपुर
विवरण:-मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भापुसे)द्वार चेतना विरुद्ध नशा तथा प्रहार अभियान के तहत में थाना प्रभारियों की मीटिंग लेकर जिले में हो रही अवैध शराब पर अंकुश लगाने एवं अवैध करोबार करने वालों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है, जिसके परिपालन में क्षेत्र में हो रहे अवैध शराब बिक्री के रोकथाम तथा आरोपियों के धरपकड़ हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक( ग्रामीण) महोदया बिलासपुर श्रीमती अर्चना झा एवं एसडीओपी मस्तूरी श्री लालचंद मोहल्ले के मार्ग दर्शन मिलने पर थाना प्रभारी पचपेड़ी श्रवण कुमार द्वारा टीम बनाकर कार्यवाही हेतु रवाना किया गया था, दौरान पेट्रोलिंग के मुखबिर से सूचना मिला कि पन्नालाल महिलांगे के निवासी धूर्वाकारी अपने घर के बाडी में अवैध रूप से महुआ शराब को बिक्री करने के उद्देश्य से छिपाकर रखा है । उक्त सूचना से तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा वैधानिक कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किये ,जिसके पालन में घेराबंदी का रेड कार्यवाही किया गया आरोपी पन्नालाल महिलांगे के कब्जे से 21 लीटर कच्ची महुवा शराब को जप्त किया गया आरोपी पन्नालाल महिलांगे पिता महेश राम महिलांगे उम्र 53 वर्ष साकिन धूर्वाकारी थाना पचपेड़ी को दिनांक 07 .08़ .2025 को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को माननीय न्यायालय में दिनांक 07.08.25 को पेश किया गया है। संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी श्रवण कुमार , प्रधान आरक्षक हरेंद्र खूटे , आरक्षक नरसिंह राज, आरक्षक राजकुमार पाटले ,आरक्षक गजपाल जांगड़े, महिला आरक्षक यशोदा कश्यप का विशेष योगदान रहा।
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